केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा पेश करते हुए बताया कि वह भारत में विदेशियों के अवैध प्रवास की सीमा के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने में असमर्थ है। इसके पीछे सरकार ने यह तर्क दिया कि ऐसे प्रवास गुप्त तरीके से होता है, जिससे उचित आंकड़े एकत्र करना मुश्किल है। यह मामला असम समझौते के तहत नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए से संबंधित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज सुनाया जाने वाला है। यह मामला देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नागरिकता के अधिकारों का निर्धारण होगा।