पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के पूर्व CMD केडी चौधरी ने 13 साल पुराने ग्रिड सब-स्टेशन मामले में दर्ज FIR को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने FIR रद्द करने की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। यह मामला 2013 में लुधियाना के बसंत एवेन्यू में 66 केवी ग्रिड की मंजूरी से जुड़ा है। विजिलेंस का आरोप है कि मानकों का पालन नहीं किया गया। पूर्व CMD का कहना है कि बिजली लोड बढ़ने से ग्रिड जरूरी था और तकनीकी प्रक्रिया के बाद ही मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ रिश्वत या सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है। साल 2018 और 2021 में हुई जांच में मामला बंद हो चुका था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासनिक फैसले को आपराधिक रूप देना सही नहीं है।
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