तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोकापेट स्थित ZRESTA विला परियोजना में हुई ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर HYDRAA से कड़े सवाल पूछे हैं। अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के अंतरिम आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 26 मई को उनकी परिसर की दीवार को बिना कानूनी प्रक्रिया के गिरा दिया गया। उनका कहना है कि कार्रवाई से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। न्यायालय ने कहा कि भूमि विवाद लंबित होने के दौरान किसी संरचना को गिराना उचित नहीं है। विशेष रूप से बिना नोटिस दिए की गई कार्रवाई को अदालत ने अस्वीकार्य बताया। कोर्ट ने प्रशासनिक एजेंसियों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायाधीशों ने पूछा कि संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना कार्रवाई क्यों की गई। मामले में HYDRAA से विस्तृत जवाब मांगा गया है। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद स्थिति यथावत रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई में मामले के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
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