अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लाखों प्रवासियों को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) की नई सफाई से बड़ी राहत मिली है। DHS ने स्पष्ट किया कि अधिकांश आवेदकों को स्थायी निवास की अर्जी पर फैसला होने तक अमेरिका छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बदलाव उन प्रवासियों के लिए बहुत राहतकारी है जो डरते थे कि उनकी अर्जी लंबित रहने के दौरान उन्हें देश छोड़ना पड़ सकता है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन के नियमों में सख्त प्रावधान थे, जिससे कई लोगों को वीजा समाप्ति के बाद देश छोड़ने का जोखिम रहता था। नई व्यवस्था के तहत अब प्रवासी अपनी ग्रीन कार्ड याचिका के लंबित रहने के दौरान अमेरिका में ही रह सकेंगे। यह निर्णय उन परिवारों के लिए राहत भरी खबर है जो पिछले काफी समय से अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक बोझ भी कम होगा और योग्य आवेदकों को अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब प्रवासी समुदाय में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है।
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