अंबाला में जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान के अनुसार ट्रिब्यूनल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा ने ऑनलाइन अपील फाइलिंग प्रणाली की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों के लिए सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाना तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है। हरियाणा अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के तहत अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई जिला नगर योजनाकारों द्वारा की जाती है। अब तक अपीलें केवल भौतिक रूप से कार्यालय में या अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल की जाती थीं, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ते थे। नई प्रणाली के तहत अब नागरिक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपील दर्ज कर सकेंगे। इससे कार्यालयों के चक्कर और कागजी प्रक्रिया में कमी आएगी। यह डिजिटल पहल प्रशासनिक कार्यों को अधिक तेज और प्रभावी बनाएगी। साथ ही आम जनता को न्यायिक प्रक्रिया में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों में सुधार होगा। यह कदम हरियाणा में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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