सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें बायजूस (थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही को बंद कर दिया गया था। कोर्ट ने बायजूस और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच लगभग 158 करोड़ रुपये के एक समझौते को स्वीकृति दी। यह फैसला कंपनी के वित्तीय संकट को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल बायजूस की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि बीसीसीआई की भी वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।