इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध प्राभा देवी भागवती प्रसाद विधि महाविद्यालय को याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति विकास बुद्धवार की युग्म पीठ ने अजय कुमार पांडे द्वारा दायर एक अपील की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इस अंतर-न्यायालय अपील में छात्रों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह मामला छात्रों की शिक्षा से जुड़े विवादों के प्रति न्यायालय की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
