इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अरिफ हुसैन उर्फ सोनू सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसे यह आरोपित किया गया है कि उसने अपने नाम और धर्म को छिपाते हुए, गलत पहचान बताकर पीड़िता को बहकाया, उसके साथ बलात्कार किया और बाद में उसे शादी के लिए मजबूर किया। न्यायमूर्ति विवेक की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पुष्टि की कि इस तरह के गंभीर आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।