सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को असम समझौते को मान्यता देने वाले नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 6A की संवैधानिक वैधता को 4:1 के बहुमत से बरकरार रखा। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश सूर्या कांत, न्यायाधीश MM सुंदरेश, न्यायाधीश JB पार्दीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशीय संविधान पीठ द्वारा सुनाया गया। यह निर्णय असम के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है।